पटना में 138 कोचीन बंद करने का आदेश
पटना के 138 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया है। इन कोचिंग संस्थानों को मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। बहुत सारे कोचिंग संस्था में जांच करने के बाद मानक अनुरूप सुविधा उपलब्ध नहीं था। यहां पर्याप्त कमरे रोशनी पेयजल और शौचालय की कमी है कई कोचिंग में शिक्षकों की कमी भी पाई गई है। मंगलवार को जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिसमे यह फैसला लिया गया है। बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के तहत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति के यहां इन कोचिंग संस्थानों ने आवेदन दिए थे कुल 609 आवेदनों की जांच के बाद 413 कोचिंग संस्थान को संचालन की अनुमति दी गई है । बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को
अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया 111
कोचिंग संस्थानों को जांच उपरांत अयोग्य पाते हुए स्वीकृत किया गया ।तथा इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया 27 जांच उपरांत निबंधन के लिए योग्य पाए गए इस प्रकार समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पटना में 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। जितने भी कोचिंग संस्थान के संचालक हैं अगर मानक
अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं तो उन सभी को कोचिंग संस्था को बंद करने का आदेश दिया गया है और मानस अधिनियम क्या है पूरा पोस्ट को अंत तक पर है पूरी जानकारी दिया गया है।
क्या कोचिंग संस्थानों के संचालन की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने संबंधित सूचनाओं को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाएगा
बंद नहीं करने पर लगेगा जुर्माना ।
आयोग पाया गाए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा के अंतर्गत उन्हें ₹25 हजार से लेकर ₹ 1 लाख तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 353 आवेदन आए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधन के लिए 353 आवेदन प्राप्त हुए जांच अनुमंडल पदाधिकारी से कराई जा रही है डीएम ने 2 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है ताकि अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सके।
ये है मानक
कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए छात्र और छात्राओं के लिए समुचित का दिव्य प्रकाश की व्यवस्था पेयजल की सुविधा शौचालय की सुविधा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा अग्नि सुरक्षा के उपाय शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना अनिवार्य है।
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